नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को वर्ष 2006 आईआरसीटीसी होटल रखरखाव अनुबंध से संबंधित धनशोधन के एक मामले में पूर्व रेल मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बेटे को जमानत दे दी।विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को जमानत प्रदान करते हुए उनसे एक लाख रुपये का निजी मुचलका व इतनी ही जमानत राशि जमा कराने को कहा।
दिल्ली की अदालत 2006 में रांची और पुरी में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) होटलों का ठेका एक निजी कंपनी को आवंटित किए जाने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है।
सीबीआई और ईडी ने आरोपपत्र में बतौर आरोपी लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को नामित किया है।राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को नियमित जमानत दी गई है।