नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई गुरुवार को एक बार फिर टल गई।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना के इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का कारण सुनवाई टल गई।
यह तीसरी बार है जब मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पीठ में शामिल न्यायाधीश ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। पीठ में उनके अलावा न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागोदर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी भी हैं।
इससे पहले न्यायमूर्त ए.के. सिकरी ने खुद को मामले से अलग कर लिया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के मामले की सुनवाई से अलग हो जाने के बाद मामला न्यायमूर्ति सिकरी के समक्ष सुनवाई के लिए सुचीबद्ध था। गोगोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकाजुर्न खड़गे की उस समिति का हिस्सा थे, जिसने सीबीआई के निदेशक पद से आलोक वर्मा को हटाया था, इसलिए उन्होंने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। यह याचिका एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दाखिल की गई है।