नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड (जेएनएमएफ) की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। जेएनएमएफ ने अपनी अर्जी में सरकार द्वारा जारी निष्कासन नोटिस को चुनौती दी है। सरकार इस पर जल्द सुनवाई की मांग कर रही है।
अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। जेएनएफएम ने अक्टूबर 2018 के निष्कासन नोटिस को चुनौती दी है।
केंद्र सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
सरकार ने कहा था कि अदालत के आदेश के कारण संपत्ति जेएनएमएफ के कब्जे में है।
सरकार ने कहा कि सुनवाई शीघ्र होनी चाहिए या अधिकारियों को जेएनएमएफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत देनी चाहिए।
इससे पहले अदालत ने परिसर को खाली कराने के संपदा अधिकारी के नोटिस पर रोक लगा दी थी।
जेएनएफएम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि संपदा अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई नेहरू की विरासत व योगदान को ध्वस्त करने और एक नई रिवायत रचने की है।