नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाओं के एक समूह पर अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उप राज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासक बताया था।
दिल्ली सरकार सहित याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा जारी उन परिपत्रों को भी चुनौती दी हुई है जिनमें अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों जैसे कई मामलों में निर्वाचित राज्य सरकार के मुकाबले उप राज्यपाल को फैसला लेने का अधिकार दिया गया है।
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एक नवंबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगले सप्ताह किसी भी वक्त फैसला आ सकता है।