नई दिल्ली : नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म्स को अपने कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी है।
केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की पीठ को बताया, ऑनलाइन प्लेटफार्म्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से किसी प्रकार के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और ऑनलाइन प्लेटफार्म्स के कंटेट को मंत्रालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा रहा है।
अदालत जस्टिस फॉर राइट्स नाम के गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अधिवक्ता हरप्रीत एस. होरा ने संगठन की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है और ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर अश्लील और यौन संबंधी कंटेट के नियमन के लिए कानून बनाने या दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है।
याचिककर्ता ने अदालत से कहा कि उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर यौन संबंधी, पोर्नोग्राफिक, अनैतिक कंटेट पर रोक लगाने की मांग की थी।