नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी ने राज्य सरकार के फरवरी और मार्च में स्कूलों की परीक्षाओं के दौरान लाउडस्पीकारों के प्रयोग पर पाबंदी के आदेश को चुनौती दी थी।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने लोगों तक पहुंचने के लिए मुलभूत अधिकार का हवाला दिया, लेकिन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मामले में किसी भी तरह का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
अदालत के रुख को देखते हुए रोहतगी ने मामले को कोलकाता उच्च न्यायालय ले जाने की इजाजत मांगी, इस मांग को भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद रोहतगी ने पार्टी की पश्चिम बंगाल ईकाई द्वारा दाखिल याचिका को वापस ले लिया।