गुरुग्राम : गुरुग्राम सिविल कोर्ट ने सोमवार को यहां 2015 में एक मैकेनिक की हत्या में शामिल तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी जोगिंदर सिंह (35), संदीप कुमार (25) और रमेश चंद (53) ने 10 अन्य युवकों के साथ मिलकर 23 अगस्त, 2015 को चंदू गांव में नावेद की हत्या कर दी थी।
पुलिस अधिकारी सुभाष बोकन ने कहा, हमने आईपीसी की धारा 302, 364, 201, 323, 342, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। बोकान ने कहा कि पीड़ित ने अभियुक्त संदीप से संबंधित एक टेलरिंग मशीन को ठीक किया था।
अधिकारी ने कहा, नावेद द्वारा किए गए काम से संदीप खुश नहीं था। उसने नावेद को एक बैठक के लिए बुलाया..नावेद अपने भाई सलीम के साथ वहां गया। लेकिन आरोपियों ने उन्हें गुरुग्राम-झज्जर रोड पर स्थित चंदू गांव के पास मौजूद एक होटल में बंदी बना लिया और निर्वस्त्र करने के बाद पिटाई की।
नावेद ने कई घातक चोटों के कारण दम तोड़ दिया। सलीम के एक बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वह गवाह होने के साथ-साथ पीड़ित भी था। बोकन ने कहा, यह आरोपी का पागलपन था जिसने उसे बेरहमी से पीटा। यह अमानवीय यातना थी।