नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
यह होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की जगह लेगा।
विधेयक केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष की मौजूदा अवधि से बढ़ाकर दो साल करने के संबंध में है ताकि 17 मई, 2019 से गवर्नर बोर्ड का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सके।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के मामलों को प्रतिष्ठित और योग्य होम्योपैथी डॉक्टरों और प्रख्यात प्रशासकों से युक्त एक बोर्ड ऑफ गवर्नर को सौंपा गया है, जब तक कि परिषद का पुनर्गठन नहीं हो जाता।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि होम्योपैथी के राज्य रजिस्टरों के अपडेशन नहीं होने के कारण चूंकि परिषद का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, इसलिए कार्यकाल बढ़ाया गया है।