नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्तार अंसारी और छह अन्य को गाजीपुर में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों की हत्या के मामले में बरी कर दिया।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने मुख्तार, उनके भाई अफजाल अंसारी और पांच अन्य को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में असफल रहा है।
विधायक राय की गाजीपुर में छह अन्य लोगों के साथ नवंबर-2005 में एके-47 राइफलों से लैस हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृतक राजनेता की पत्नी अलका राय की मांग पर मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे।
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर यह मामला उत्तर प्रदेश की अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अंसारी बंधुओं के अलावा इस मामले में संजीव माहेश्वरी, रामू मल्लाह, मंसूर अंसारी, राकेश पांडे और मुन्ना बजरंगी के नाम थे।
इस मामले में प्रमुख आरोपी रहे मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत जेल में एक अन्य कैदी ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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