नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने आर्सेलर मित्तल द्वारा एस्सार स्टील की खरीद के मामले में सोमवार को यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली एस्साल स्टील और अर्सेलर मित्तल की याचिकाएं स्वीकार कर लीं।
अदालत ने कहा कि वह अपील में दी गई दलीलों पर विस्तृत सुनवाई करेगी और एस्सार के फैसले से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर भी ध्यान देगी। शीर्ष अदालत मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करेगी।