नई दिल्ली : केंद्र के सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 को संशोधित करने के फैसले को गलत कदम बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि इससे केंद्रीय तथा राजकीय सूचना आयोगों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, आरटीआई अधिनियम का संशोधन करने का निर्णय गलत कदम है। यह केंद्र तथा राज्य के सूचना आयोगों की आजादी खत्म कर देगा, जो आरटीआई के लिए गलत है।
उन्होंने यह प्रतिक्रिया एक विधेयक पर दी है जिसमें राज्य तथा केंद्रीय सूचना आयोगों का वेतन और कार्यकाल तय करने की शक्ति केंद्र के पास हो। यह विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया।
सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 का लक्ष्य सूचना आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों के वेतन के अंतर को खत्म करना भी है।
शुक्रवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मसौदा कानून को केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) की आजादी के लिए खतरा बताया।