लोकराज डेस्क
सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के मामले में हाई कोर्ट ने अस्थाना को फिलहाल अंतरिम राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि 29 अक्टूबर को सीबीआई डायरेक्टर द्वारा राकेश अस्थाना पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देंगे। कोर्ट तब तक इस मामले में अस्थाना की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।
कोर्ट ने तब तक आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने को कहा है। इससे पहले सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ रिश्वत लेने समेत कई गंभीर मामले हैं। आपराधिक षड्यंत्र के साथ भ्रष्टचारा के मामले भी हैं। वहीं राकेश अस्थाना के वकील ने कोर्ट से अस्थाना के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने अस्थाना की याचिका को खारिज कर दिया है। घूसखोरी के मामले में अस्थाना ने हाई कोर्ट से अपने खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई ना करने का निर्देश दिए जाने की भी मांग की थी।
उधर, सीबीआई ने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की कथित संलिप्तता वाले रिश्वतखोरी मामले के संबंध में एजेंसी के DSP देवेंद्र कुमार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। सीबीआई ने देवेंद्र कुमार को हिरासत में देने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि उनके कार्यालय एवं आवास पर छापे में अहम दस्तावेज तथा सबूत मिले हैं। सीबीआई ने DSP देवेंद्र कुमार की 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस पर देवेंद्र कुमार के वकील ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।