नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बिजली आपूर्ति व वितरण को आवश्यक सेवा बताते हुए राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल से पहले कदम उठाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है।
बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने अपनी मांगों को लेकर आठ या नौ जनवरी को एक दिवसीय हड़ताल की योजना बनाई थी। उनकी सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल में एक दिन शामिल होने की योजना थी।
दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों (बीएसईएस, बीएसईएस यमुना और टाटा पॉवर) की हड़ताल पर छह महीने की अवधि के लिए रोक लगाई जाती है।
अधिकारियों के अनुसार, सभी तीन बिजली वितरण कंपनियों ने दिल्ली सरकार के बिजली विभाग को पत्र लिखकर उनसे प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर एस्मा लागू करने की मांग की थी।
विजली वितरण कंपनियों ने पत्र में कहा, यह जरूरी है कि एस्मा के तहत आवश्यक प्रावधान आठ जनवरी की हड़ताल से पहले लागू किया जाए, क्योंकि हड़ताल से आवश्यक सेवा पूरी तरह ठप हो सकती है और दिल्ली के सभी निवासियों का जीवन प्रभावित हो सकता है।