पटना: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में शनिवार को पटना की एक अदालत में पेश हुए। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक ही उपनाम वाले सभी को चोर कहने के लिए पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत द्वारा सम्मन जारी होने के बाद गांधी सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुए।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश कुमार गुंजन ने राहुल गांधी को 10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने लगाए गए आरोपों को पढ़कर उन्हें सुनाया, जिस पर आरोपी ने सभी आरोपों को गलत बताया।
जमानत मिलने के बाद अदालत से बाहर निकले राहुल ने कहा, यह मेरी लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है। हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएएस) और नरेंद्र मोदी की विचारधारा से है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आवाज को दबाया, कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं पटना अदालत में पेशी के लिए आया था। मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मुझे जहां-जहां जाने की जरूरत होगी, जाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं।
उपमुख्यमंत्री मोदी ने राहुल द्वारा सभी मोदी चोर हैं कहने पर कांगेस नेता के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 18 अप्रैल को मामला दर्ज करवाया था। मोदी ने आरोप लगाया है कि सभी मोदी उपनाम वालों को चोर कहे जाने पर समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। मोदी ने इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए अदालत से राहुल गांधी को सजा देने की मांग की है।
इसके बाद यह मामला एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर मोदी उपनाम वालों को चोर बताया था। सुशील मोदी ने इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।