नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर की।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को जवाब दाखिल करने के लिए कहा और मामले की सुनवाई 12 फरवरी को सूचीबद्ध कर दी।
मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि वह चार दिसंबर, 2018 से हिरासत में है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत, जांच तीन फरवरी तक पूरी हो जानी चाहिए थी।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा, हालांकि 60 दिनों की तय समयसीमा के अंदर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए हैं। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
मिशेल को चार दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात(यूएई) से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में वह उन तीन बिचौलियों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। ईडी ने उसे 22 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था।