नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को जर्मन वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को शुक्रवार तक 100 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए। एनजीटी ने यह आदेश नवंबर 2018 के अपने आदेश के अनुपालन के लिए दिया है और ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है।
प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अगर फॉक्सवैगन 24 घंटे के अंदर बताई गई राशि जमा नहीं कराती है तो कंपनी के इंडिया हेड को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसकी सारी संपत्तिया जब्त की जा सकती है।
एनजीटी ने नवंबर 2018 में कार विनिर्माता कंपनी को चीट डिवाइस का प्रयोग कर पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए एक माह के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को 100 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए थे। चीट डिवाइस की मदद से वाहन परीक्षण के दौरान उत्सर्जन को कम करके दिखाया जाता है।
फॉक्सवैगन ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती दी थी लेकिन अदालत ने प्राधिकरण के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
मंगलवार को एनजीटी द्वारा नवंबर में गठित चार सदस्यीय समिति ने फॉक्सवैगन पर दिल्ली में अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए 171.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।