नई दिल्ली : यहां की एक अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआीएमआईएम) के नेता व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली पुलिस की समापन रपट खारिज कर दी है और इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नायक ने सोमवार को एक आदेश में, एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को जांच की निगरानी करने के लिए कहा, ताकि मामले में और देरी से बचा जा सके।
अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा कथित भाषण के स्थान का पता करने, या ओवैसी के भाषण के दौरान वहां उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछताछ का प्रयास नहीं किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, पुलिस से यह भी अपेक्षित है कि वह उस वीडियो के बारे में पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध प्रावधानों का इस्तेमाल करे, जिसके आधार पर मौजूदा मामला दायर किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने अपनी समापन रपट में कहा कि एक न्यूज चैनल ने कोई जानकारी या वीडियो की कॉपी उपलब्ध नहीं कराया।
यह भी कहा गया है कि आईपी एड्रेस और वीडियो के स्रोत के विवरण का पता लगाने के लिए वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब से जानकारी मंगाई गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई।
विरोध याचिका में शिकायतकर्ता अजय गौतम ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले की ठीक से जांच नहीं की है।
एक सामाजिक कार्यकर्ता गौतम की शिकायत के आधार पर फरवरी 2015 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया गया था कि जून 2014 में ओवैसी ने केंद्र सरकार के बारे में वर्णन करने के लिए अपमानजनक और भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया था।