नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सदस्य राजेश कुमार ने पार्टी के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला ट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दायर की है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, समर विशाल के समक्ष यह शिकायत दर्ज की गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख निर्धारित की है।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूर्वांचल मोर्चा के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक होने का दावा करने वाले कुमार ने अदालत को बताया कि केजरीवाल के एक ट्वीट को देखकर वह हैरान रह गए, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के सदस्य देशभर में घूमते रहते हैं और हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं।
कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है, आरोपी (केजरीवाल) ने एक विशेष मामले में शिकायतकर्ता और उसकी पार्टी की प्रतिष्ठा को सफलतापूर्वक नुकसान पहुंचाया है।
कुमार के अनुसार, उन्हें 30 सितंबर, 2018 को इस ट्वीट के बारे में पता चला और वह तुरंत शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि लोग इसे गंभीरता से लेंगे।
हालांकि, अप्रैल में उनकी सोसाइटी में हनुमान जयंती समारोह के दौरान, एक महिला ने यह जानने के बाद कि वह एक भाजपा नेता हैं, ट्वीट का हवाला देते हुए उन्हें ताना मारा।
कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि कई ऐसी घटनाएं हुईं, जब शिकायतकर्ता को केजरीवाल द्वारा बेहद गैरजिम्मेदाराना और बदनाम करने वाले ट्वीट का सामना करना पड़ा।
शिकायतकर्ता ने कहा, ट्वीट ने न केवल मुझे, बल्कि करोड़ों अन्य भाजपा सदस्यों का अपमान किया है और आरोपी को इस तरह के अपराध के लिए सजा दिलाए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता।
उन्होंने मानहानि से निपटने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसी चीजों से निपटने वाले भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अदालत से केजरीवाल के खिलाफ समन जारी करने का अनुरोध किया है।