प्रदीप शर्मा
दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने भी सभी शिक्षण संस्थान 17 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा मॉल जाने वालों को बिना टोकन के एंट्री नहीं मिलेगा। प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और लोगों को ऐतिहात बरतने और अलर्ट रहने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से मॉल व मल्टिप्लेक्स के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ट्रांस हिंडन के मॉल में मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी सख्ती शुरू की गई है। इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में टोकन देकर एंट्री की व्यवस्था शुरू की गई। कूपन पर लोगों के आने और जाने का समय भी लिखा जा रहा है। रजिस्टर में भी जानकारी दर्ज की जा रही है ताकि मालूम चल सके कि एक समय में कितने लोग मॉल व मल्टिप्लेक्स में हैं। बाकी मॉल मैनेजमेंट भी धीरे-धीरे ऐसी गाइडलाइंस लागू करने की बात कह रहे हैं। वहीं, ज्यादातर मॉल के अंदर रेस्तरां चलाने वाले लोग असहज महसूस कर रहे है। उनका कहना है कि कूपन सिस्टम से प्रशासन ग्राहकों की संख्या पर नजर रखना चाहता है। ऐसे सिस्टम से उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है।
कूपन सिस्टम के अलावा कुछ और गाइडलांइस भी बताई गई हैं। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। मॉल में जहां बैंक्विट हैं, वहां अधिक लोग इकट्ठे न हो। बारी-बारी से मेहमानों को बुलाया जाए। मॉल, मल्टिप्लेक्स आदि में लिफ्ट का कम प्रयोग किया जाए। सभी जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराई जाए। बिना मास्क आने वालों पर रोक रहे। किसी भी होटल में केरल व महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की सूचना जिला प्रशासन को तत्काल दी जाए। कोविड मार्शल तैनात किए जाएं, ताकि आने वाले नागरिकों को कोरोना के संबंध में जागरूक किया जा सके। लिफ्ट व पार्किंग एरिया आदि की जांच होती रहे, ताकि एक साथ भीड़ न हो। फूड कोर्ट, रेस्तरां में लगे टीवी स्क्रीन पर कोविड-19 से बचाव के लिए सूचना दी जाए।