नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में शुक्रवार को 12 लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में गुजरात ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और गुजरात उच्च न्यायालय के 2011 के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसने हत्या के 12 आरोपियों को बरी कर दिया था।
सीबीआई ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांड्या की 26 मार्च 2003 को अहमदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।