विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी पर चाकू से हुए हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी।
रेड्डी पर 25 अक्टूबर को विशाखापट्टनम हवाईअड्डे पर चाकू से हमला किया गया था।
अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है।
याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील सुधाकर रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत इस तर्क पर सहमत है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच से सच्चाई सामने आ सकती है।
उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र को एनआईए अधिनियम की धारा छह के अनुसार कार्य करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
इसके बाद केंद्र ने 31 दिसंबर को मामला एनआईए को सौंपने का फैसला लिया। एक जनवरी को जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया। इस बात का खुलासा शुक्रवार को हुआ।
इस मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
एनआईए ने जानीपल्ली श्रीनिवास के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है जिन्हें विपक्ष के नेता पर हमला करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।
वाईएसआरसीपी नेता के रूप में प्रसिद्ध जगन पर हवाईअड्डे की कैंटीन के कर्मचारी ने उस समय हमला किया था जब वह हैदराबाद के लिए उड़ान का इंतजार कर रहे थे।
हमले में जगन की बाईं बांह के ऊपरी हिस्से पर घाव हो गया था लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और हैदराबाद पहुंचकर अस्पताल में भर्ती हुए।
इस हमले के बाद सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए इस हमले को वाईएसआरसीपी की साजिश करार दिया था।