नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी चौटाला ने बुधवार को अपनी पत्नी के गंभीर रूप से बीमार होने व अस्पताल में भर्ती होने को लेकर तीन महीने के पैरोल की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति संगीता ढिंगरा सहगल ने दिल्ली सरकार से इस पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की।
चौटाला के वकील एन.हरिहरन व वकील अमित साहनी ने अदालत से कहा कि पैरोल व फर्लो दिशा-निर्देश, दिल्ली जेल नियम के अनुसार, एक दोषी साल भर में आठ हफ्ते के लिए दो बार पैरोल का हकदार है और चौटाला ने एक साल से ज्यादा समय से पैरोल नहीं लिया है, वह पैरोल पर रिहा किए जाने के हकदार हैं।
चौटाला व उनके बड़े बेटे अजय चौटाला, जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) भर्ती घोटाले में जनवरी 2013 में दोषी करार दिए गए थे। दोनों को दिल्ली की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई हुई है।