इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा जमानत खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दायर की।
नवाज को भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में विदेश में एक स्टील फैक्ट्री के स्वामित्व को लेकर 24 दिसंबर को सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
इस फैक्ट्री के स्वामित्व का नवाज ने खुलासा नहीं किया था।
आईएचसी ने 25 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने शुक्रवार को एक याचिका दाखिल की और आईएचसी के फैसले को अमान्य करने की मांग की।
भ्रष्टाचार रोधी अदालत के न्यायाधीश ने बीते साल शरीफ पर भारी जुर्माना लगाया था। अदालत ने कहा कि अल-अजीजिया स्टील मिल्स तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ से संबंधित है और वह बताने में असमर्थ रहे कि किस तरह से परियोजना को फंड दिया गया।