लाहौर : लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम व रमजान सुगर मिल्स भ्रष्टाचार मामलों में जमानत याचिका को मंजूरी दे दी और उनकी रिहाई के आदेश दिए।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला न्यायमूर्ति मलिक शहजाद अहमद खान की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय एलएचसी पीठ ने लिया।
पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी निगरानीकर्ता, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने विपक्ष के नेता शहबाज को 5 अक्टूबर 2018 को अरबों के आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था।
शहबाज शरीफ पर पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने कार्यकाल में अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है। शरीफ 2013 से मई 2018 तक मुख्यमंत्री थे।
शहबाज पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के निदेशक मंडल के शक्तियों का इस्तेमाल गैरकानूनी तौर पर किया था और एक अयोग्य छद्म कंपनी को ठेका दिया था, जिससे हाउसिंग स्कीम विफल हो गई।
इस घोटाले से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और 61,000 आवेदनकर्ता घरों से वंचित हो गए।
रमजान सुगर मिल्स मामले में शरीफ पर जनता की निधि का इस्तेमाल उन मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए करने का आरोप है, जो शरीफ के परिवार की हैं। शहबाज, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। शहबाज ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है।