नई दिल्ली : यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माना को बढ़ाने की मांग करते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को लोकसभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 पेश किया। यह विधेयक कैब एग्रीगेटर्स व तीसरे पक्ष से जुड़े बीमा के मुद्दों का विनियमन करता है।
मसौदा काूनन में वाहन पंजीकरण डाटा को केंद्रीकृत करने के लिए डिजिटाइज्ड लाइसेंस प्रणाली प्रस्तावित है। विधेयक वर्तमान कानून में गलत रोड डिजाइन करने, निर्माण व रखरखाव को लेकर ठेकेदारों पर जुर्माना लागू करने के लिए संशोधन की मांग करता है। दोषी ठेकेदारों के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। संशोधित विधेयक बीते सप्ताह सांसदों के बीच वितरित किया गया था।