नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को फर्जी खबरों के प्रसार और प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से मना कर दिया।
वकील अनुजा कपूर द्वारा दायर याचिका प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष प्रस्तुत की गई, लेकिन उन्होंने एक अन्य याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं व प्रतिनिधियों द्वारा अपने भाषणों या मीडिया में अपने बयानों में जाति या धर्म का जिक्र करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
कपूर की याचिका में फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। उन्होंने केंद्र से खासतौर से सोशल मीडिया मंचों पर फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए एक समिति का गठन करने की मांग की।
याचिका में फरवरी में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद फर्जी खबरों के प्रसार का जिक्र किया गया था। इस आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए थे।
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