नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग से आगामी लोकसभा चुनाव और तमिलनाडु में 20 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए दिनाकरन के नेतृत्व वाली पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) को समान चुनाव चिह्न् प्रेशर कुकर आवंटित करने पर विचार करने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने अपने फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह एएमएमके द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.पलनीस्वामी की अगुवाई वाली अन्नाद्रमुक को दो पत्तियों वाले चुनाव चिह्न् को आवंटित करने के चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका का चार हफ्तों के अंदर निपटारा करे।
अदालत ने कहा कि अगर कुछ कारण से चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा चार हफ्तों में नहीं होता है तो चुनाव आयोग को दिनाकरन के एएमएमके को एक सामान्य चुनाव चिह्न् आवंटित करने का आदेश पारित करना चाहिए।
पलनीस्वामी ने मार्च 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग से दिनाकरन समूह के लिए एक समान चिह्न् आवंटित करने के लिए कहा था।
पलनीस्वामी की याचिका का निस्तारण करते हुए शीर्ष अदालत ने एक तरह से उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा और चुनाव आयोग को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक समान चुनाव चिह्न् आवंटित करने पर विचार करने के लिए कहा।
अन्नाद्रमुक दो गुटों में बट गई थी और दोनों गुटों ने दो पत्तियों वाले चुनाव चिह्न् का दावा किया था।
चुनाव आयोग ने पलनीस्वामी के समूह को वास्तविक एआईएडीएमके माना था और उसे ही दो पत्तियों वाला चुनाव चिह्न् प्रदान किया था।