नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार चीनी सोशल मीडिया एप टिकटॉक की मद्रास उच्च न्यायालय से उस पर प्रतिबंध से जुड़े मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिकटॉक की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में लंबित सभी मामलों को अंतिम रूप से और शीघ्र निपटान के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
अदालत ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय अच्छी तरह से सभी मुद्दों को निपटा सकता है। इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ा मुद्दा भी शामिल है।
पीठ ने कहा, हम इस स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय को टिकटॉक मोबाइल एप पर लागू किए गए प्रतिबंध पर अंतरिम राहत पर फैसला देने का निर्देश दिया था।
टिकटॉक ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। कंपनी का दावा है कि अदालत का अंतरिम आदेश अतिशयोक्ति पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल को एप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।