नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत अवधि दो मार्च तक बढ़ा दी है। वह प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे धनशोधन के एक मामले में पहली बार अदालत आए थे।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा के निकट सहयोगी मनोज अरोड़ा को भी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दो मार्च तक बढ़ा दी। ईडी ने अदालत से कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
वाड्रा का बचाव करते हुए उनके वकील के.टी.एस. तुलसी ने कहा कि वह तीन बार ईडी कार्यालय में पेश हुए और एजेंसी ने उनसे कुल मिलाकर 23 घंटे 25 मिनट तक पूछताछ की। विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने कहा कि ईडी मामले में उनसे और पूछताछ करना चाहती है।
सिंह ने बहस के दौरान कहा कि वाड्रा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को पीड़ित बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वाड्रा के अदालत आने से मीडिया का जमावड़ा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि लोग किसी विवाह समारोह या बारात में आए हैं। मामला विदेश में 19 लाख पाउंड की अघोषित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा है, जिसका संबंध कथित रूप से वाड्रा से है।
इससे पहले अदालत ने दो फरवरी को वाड्रा की 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत मंजूर की थी और छह फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा था।