नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अन्य पीठ के पास भेज दिया है। निचली अदालत ने मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि सिंह की याचिका पर सुनवाई अन्य पीठ द्वारा की जाएगी।
दंपति ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय से निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया था। निचली अदालत ने 10 दिसंबर 2018 को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व नेता व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और सात अन्य के खिलाफ आपराधिक कदाचार और अन्य आरोपों के तहत अरोप तय करने का आदेश दिया था।
उनके खिलाफ 29 जनवरी को औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि वीरभद्र सिंह के पास 10 करोड़ रुपये के मूल्य की संपत्ति उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर है। सीबीआई ने कहा कि वह संपत्ति से संबंधित संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि उनकी संपत्ति उनकी ज्ञात आय से मेल नहीं खाती है।